राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, इस बार घर बैठे कर सकेंगे मतदान, आवेदन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 4 नवंबर - 80 साल से ज्यादा उम्र और 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगजनों को निर्वाचन विभाग ने दी ये सुविधा
जयपुर। इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग ने घर से वोट डालने की सुविधा दी है। 80 साल या उससे ज्यादा की आयु और 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगों को घर से मतदान करने की छूट मिली है। इसके लिए पहले आवेदन करना होगा। घर से मतदान करने की प्रक्रिया शुक्रवार 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। पात्र मतदाताओं के घर बीएलओ जाएंगे और फॉर्म 12-डी देकर उन्हें घर पर वोट डालने का विकल्प देंगे। आवेदन फार्म 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे।
बीएलओ घर घर जाकर पूछेंगे
विभाग की ओर से ऐसे लोगों की अलग से सूची तैयार की है जो 80 साल की उम्र से ज्यादा के हैं या 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग हैं। निर्वाचन आयोग से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बीएलओ ऐसे मतदाताओं के घर जाएंगे, जो इसकी पात्रा की श्रेणी में आते हैं। पात्र मतदाताओं के घर पहुंच कर उन्हें घर से मतदान करने की प्रक्रिया समझाएंगे। उनके सहमत होने पर फॉर्म 12-डी दिया जाएगा। बीएलओ ही इन फार्म को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जमा करेंगे।
14 से 21 नवंबर तक डाले जा सकेंगे वोट
पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करने के बाद पोलिंग पार्टियां 14 से 21 नवंबर तक इन मतदाताओं के घर जाएंगी। उन्हें बैलेट पेपर देकर वोट डलवाएगी। वोट डालने के बाद मौके पर ही बैलेट पेपर को मतपेटी में डलवाया जाएगा। मतदान की इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी भी करवाई जाएगी। अगर कोई मतदाता 14 से 19 अक्टूबर के बीच घर पर नहीं मिलता है तो 20 से 21 नवंबर तक दूसरा मौका दिया जाएगा।
18 लाख से ज्यादा वोटर होम वोटर की श्रेणी में
राजस्थान की 200 विधानसभाओं में कुल 18 लाख 5 हजार मतदाता ऐसे हैं जो होम वोटर की श्रेणी में आते हैं। इसमें करीब 11 लाख 78 हजार मतदाता 80 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के हैं, जबकि 6 लाख 27 हजार मतदाता 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग हैं।
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