शादी के बाद में प्रेमी से अफेयर तो पत्नी पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं - अवैध संबंधों के कारण हुआ था तलाक, पत्नी ने 40 लाख रुपए और 30 तोला सोना भरण पौषण के तहत मांगा था
जयपुर। फैमिली कोर्ट जयपुर ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला को पति से भरण पोषण का हकदार नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला शादी से पहले और शादी के बाद लगातार किसी अन्य के संपर्क में रही हो और तलाक की वजह भी गैर मर्द से संबंध होना रहा हो। ऐसे मामले में पत्नी अपने तलाकशुदा पति से भरण पोषण की हकदार नहीं हो सकती। तलाकशुदा पत्नी की याचिका को जज वीरेंद्र कुमार जसूजा ने खारिज कर दिया।
तलाक के बाद पत्नी ने लगाई थी याचिका
फैमिली कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट डीसी शेखावत ने बताया कि गैर व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों की वजह से 16 अगस्त 2019 को दंपति का तलाक हो गया था। तलाक के बाद पत्नी ने अपने पति से भरण पोषण के तौर पर 40 लाख रुपए और 30 तोला सोने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पति की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट डीसी शेखावत ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि अवैध संबंधों के कारण ही दंपति में तलाक हुआ है। परिवादी पति भी इतना सक्षम नहीं है कि वह भरण पोषण के रूप में इतनी बड़ी धनराशि दे सके। उस पर मां और बेटे के जीवन यापन की भी जिम्मेदारी है।
गैर मर्द से अवैध संबंधों को कोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता
तलाकशुदा पति दूरसंचार विभाग में क्लर्क है। उसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका और दिवंगत पत्नी से उसे एक बेटा भी है। दूसरी शादी करने वाली महिला का शादी से पहले अपने पडोसी के साथ अवैध संबंध थे। शादी के बाद भी अवैध संबंध जारी रखे। ऐसे में दंपति के बीच तलाक हुआ। शादी के बाद भी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध रखे जाने पर कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता माना। ऐसे में तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण की हकदार नहीं मानते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया।
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