राजस्थान में ASI के बेटे का कत्ल, एक ही परिवार के 10 पुरुषों और 2 महिलाओं को उम्रकैद की सजा - बकरे को लेकर था मामूली विवाद, धारदार हथियारों से काट डाला था एक युवक को
कोटा। आठ साल पहले राजस्थान के कोटा जिले में पुलिस सहायक उप निरीक्षक के बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने एक एक कर कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थी। चार्जशीट पेश होने और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक ही परिवार के 12 लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने दो महिलाओं सहित कुल 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 13-13 हजार रुपए का जुर्माना जमा कराने के निर्देश भी दिए।
जानिए क्या था बकरे का विवाद
एडवोकेट रियाज अहमद ने बताया कि यह मामला अगस्त 2018 का है। दो पड़ोसी परिवारों में एक बकरे को लेकर विवाद हो गया। कई दिनों तक दोनों परिवार में विवाद चलता रहा। विवाद सुलझाने के लिए 31 दिसंबर को इस्तियाक हुसैन, यशपाल और कमलजीत रमजान के घर गए थे। इस दौरान बहस हुई और रमजानी के परिवार वालों ने इस्तियाक हुसैन, यशपाल और कमलजीत पर हमला कर दिया। यशपाल और कमलजीत आरोपियों के चंगुल से भागने में कामयाब रहे लेकिन इस्तियाक को पकड़ लिया गया था।
धारदार हथियारों से किया हमला
रमजानी और उनके परिवार वालों ने इस्तियाक को पकड़ लिया और उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। चाकू, छूरा और मांस काटने वाले हथियारों से हमला किया था। बाद में लहूलुहान हालत में इस्तियाक को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान इस्तियाक की मौत हो गई। इस्तियाक के चचेरे भाई जाहिद हुसैन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक इस्तियाक के पिता रिटायर्ड एएसआई हैं और इस्तियाक उनका इकलौता बेटा था।
इन आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा
मुख्य आरोपी रमजानी ( उम्र 57), उसकी पत्नी फरजाना (उम्र 43) और उनके बेटे मुख्तार (उम्र 31), मुश्ताक (उम्र 29) और अन्य 8 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अन्य आरोपियों में मुबारिक अली (26), सद्दाम खान (32), शाहीन खानम (37), शाहरुख उर्फ लंगड़ा (26), जहीर खान (35), नईमुद्दीन उर्फ शोएब (26), शाहदत उर्फ भय्यू (30) और शाहरुख (32) शामिल हैं
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