सीएम गहलोत के पिटारे से तोहफे - 25 साल के सेवाकाल पर मिलेगी पूरी पेशन, OBC और MBC के अभ्यर्थियों के पद 3 साल होंगे कैरी फॉरवर्ड
जयपुर। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से लगातार तोहफे निकल रहे हैं। मंगलवार 6 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब तक कर्मचारियों को 28 साल की सेवा पूरी करने के बाद पूरी पेंशन का लाभ मिलता था। अब 25 साल की सेवा करने पर भी कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का फैसला लिया गया है। सीएम गहलोत ने पहले ओपीएस बहाल करके कर्मचारियों का दिल जीत लिया था। अब 25 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने पर भी पूरी पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा।
ओबीसी और एमबीसी के पद 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ओबीसी और एमबीसी वर्ग को साधने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ओबीसी और एमबीसी के पदों को खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला लिया गया है। अब तक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रावधान था। अब यह सुविधा ओबीसी और एमबीसी के अभ्यर्थियों को भी दे दी गई है। ऐसे में ओबीसी और एमबीसी के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के ज्यादा अवसर प्रदान होंगे। उनके हक की सीट पर अन्य कैटेगरी का अभ्यर्थी कब्जा नहीं कर सकेगा।
गुर्जर और रैगर समाज को होस्टल के लिए जमीन देने का फैसला
सीएम गहलोत ने गुर्जर समाज और रैगर समाज के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। कैबिनेट की बैठक में वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा और रैगर समाज बीकानेर को होस्टल के लिए सस्ती दर पर जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है। भीलवाड़ा में वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट को होस्टल के लिए यूआईटी भीलवाड़ा की आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर 9 में 280.8 वर्ग गज जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट पर देने का फैसला किया गया है। इसी तरह रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए यूआईटी बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्ग फुट जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट में देने की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक ये फैसले भी हुए
दौसा मेडिकल कॉलेज का नामकरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम से करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसकी घोषणा 11 मई को पंडित नवल किशोर शर्मा की मूर्ति अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री ने की थी। राजस्थान की अभियोजन सेवा संशोधन नियम 2023 को भी मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत अब अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का फैसला किया गया।
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