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भजनलाल कैबिनेट की बैठक में हुए 3 बड़े फैसले, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण - एसआई भर्ती 2021 पर नहीं हुआ कोई निर्णय, जानिए क्या क्या फैसले लिए केबिनेट ने

भजनलाल कैबिनेट की बैठक में हुए 3 बड़े फैसले, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

 

जयपुर। बुधवार 4 सितंबर की शाम को भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। तीनों फैसले सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं। पहला फैसला महिलाओं के लिए लिया गया जिसमें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को 30 फीसदी से बढ़ाकर 33 फीसदी कर दिया गया। इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया। दूसरा फैसला दिव्यांग कर्मचारियों के लिए लिया गया जिसमें नौकरी के दरमियान कर्मचारी की मृत्यु होने पर नजदीकी रिश्तेदार माता-पिता या भाई बहन को भी पेंशन मिल सकेगी। तीसरा बड़ा फैसला भी युवाओं से जुड़ा है जिसके तहत राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

 

घोषणा को पहनाया अमलीजामा

 

कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए। उनके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से पहले से भी घोषणाएं कर दी थी। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्तियों में 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान 4 महीने पहले ही कर दिया था। सीएम ने कहा था कि महिलाओं का आरक्षण 30 फीसदी से बढ़ाकर 33 फीसदी किया जाएगा। हालांकि इस घोषणा के विरोध में प्रदेश के युवाओं ने आंदोलन भी किया था। इस घोषणा को पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक बताया लेकिन सरकार ने अपनी घोषणा को अमलीजामा पहना दिया और 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला करते हुए नियमों में संशोधन कर दिया।

 

विशेष योग्यजन कर्मचारी की मृत्यु पर रिश्तेदार को पेंशन

 

सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दरमियान मृत्यु होने पर कर्मचारी की पत्नी को पेंशन मिलने का प्रावधान है। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि विशेष योग्यजन के अविवाहित होने पर अगर उनका निधन हो जाए तो पेंशन किसी को नहीं मिलती थी। ऐसे मामलों में सरकार ने फैसला लिया है कि विशेष योग्यजन (दिव्यांग) सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में निधन होने पर मृतक कर्मचारी के माता, पिता, भाई या बहन में से किसी एक को पेंशन दी जा सकेगी।

 

खिलाड़ियों को 2 अन्य विभागों में भी आरक्षण

 

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सरकारी विभागों में नौकरियों के दौरान खिलाड़ियों को दो फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था। इसके लिए नवंबर 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की गई थी। उन दिनों दो सरकारी विभाग (राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग) शेष रह गए थे। ऐसे में अब भजनलाल कैबिनेट में राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में भी खिलाड़ियों को दो फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया।

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